प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024

Pradhanmantri fasal Bima Yojana 


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक योजना है. इसका मकसद, किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि से वित्तीय मदद देना है. इस योजना के तहत, किसानों को बीमा कवरेज दिया जाता है. इसके अलावा, इस योजना के कुछ और मकसद ये हैं 





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    • खरीफ और रबी फसलों के लिए व्यापक बीमा कवरेज।

    • विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उपलब्ध कवरेज को जोड़ें।

    • ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए वैकल्पिक।

    किसानों की आय में स्थिरता लाना ताकि वे खेती जारी रख सकें।






    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लाभ लेने के लिए निम्नलिखित किसान पात्र हैं:


    1. लाभार्थी किसान


    √ किसान जोतदार: वे किसान जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं।

    √ बटाईदार किसान (किरायेदार किसान): जो अन्य व्यक्ति की जमीन पर खेती करते हैं।

    √ लघु और सीमांत किसान: जिनकी जोत छोटी है।

    √ वाणिज्यिक फसल उगाने वाले किसान: जैसे कपास, गन्ना, इत्यादि।



    2. पात्रता की शर्तें


    किसान को योजना के अंतर्गत बीमित फसल की खेती करनी चाहिए।

    √ फसल के लिए राज्य सरकार द्वारा तय प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

    √ उन किसानों के लिए यह अनिवार्य है, जिन्होंने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से फसल ऋण लिया है।



    3. स्वैच्छिक किसान


    √ गैर-ऋणी किसान, यानी जो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं लेते, वे भी इस योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं।



    4. योजना के तहत लाभ


    √ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, आंधी-तूफान आदि

    √ से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा।

    √ कटाई के बाद फसल को 14 दिनों तक सुरक्षित रखने का बीमा।

    √ स्थानीय आपदाओं (गांव-स्तरीय) से नुकसान का भी बीमा कवर।



    5. प्रकिया 

    किसान बीमा कराने के लिए बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), कृषि विभाग, या बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंटों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    यह योजना हर प्रकार के किसानों के लिए उनकी खेती और आजीविका 

    को सुरक्षित रखने का एक मजबूत माध्यम है।



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    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:


    1. पहचान पत्र (ID Proof)

    आधार कार्ड (अनिवार्य)

    मतदाता पहचान पत्र

    ड्राइविंग लाइसेंस

    पासपोर्ट



    2. भूमि के दस्तावेज


    भूमि का खसरा/खतौनी की कॉपी या पटवारी रिपोर्ट

    भू-अधिकार प्रमाण पत्र (Land Ownership Proof)

    बटाईदार किसानों के लिए पट्टा या अनुबंध पत्र



    3. बैंक खाता विवरण

    बैंक पासबुक की कॉपी

    बैंक खाता संख्या और IFSC कोड



    4. फसल और खेत की जानकारी

    फसल का विवरण (खरीफ/रबी या वाणिज्यिक फसल)

    खेत का क्षेत्रफल और स्थान की जानकारी



    5. फसल ऋण का प्रमाण (यदि लागू हो)


    यदि किसान ने बैंक से फसल ऋण लिया है, तो ऋण दस्तावेज या बैंक का प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।



    6. पासपोर्ट साइज फोटो

    हाल की पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।


    7. अन्य आवश्यक दस्तावेज

    यदि किसान बटाईदार (किरायेदार) है, तो मालिक और किरायेदार के बीच का समझौता पत्र।

    राज्य सरकार या बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज।



    आवेदन प्रक्रिया


    किसान इन दस्तावेजों के साथ निकटतम बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ

     उठाने के लिए आवेदन समय-सीमा के भीतर करना अनिवार्य है।



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