राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025:
अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और राशन कार्ड धारक हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, तो राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस योजना के तहत, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर गेहूं, चावल, दाल और अन्य खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं।
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट में हम आपको इसकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 के लाभ:-
राजस्थान सरकार इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवारों को 35 किलो राशन प्रति परिवार मिलेगा।
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन प्रति माह मिलेगा।
गर्भवती महिलाओं और बच्चों को अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा।
कौन-कौन इस योजना से आवेदन कर सकता है :-
✔गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवार
✔अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी
✔SC/ST/OBC समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोग
✔विधवा, वृद्ध, निराश्रित और दिव्यांग व्यक्ति
✔ 60 साल से अधिक उम्र के गरीब बुजुर्ग
✔ गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे
✔ भूमिहीन किसान, दिहाड़ी मजदूर एवं बेरोजगार व्यक्ति
डॉक्यूमेंट :-
1️⃣ आधार कार्ड
2️⃣ राशन कार्ड
3️⃣ निवास प्रमाण पत्र
4️⃣ BPL प्रमाण पत्र / गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
5️⃣ बैंक पासबुक की कॉपी
6️⃣ जाति प्रमाण पत्र
7️⃣ गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
8️⃣ विकलांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र
नोट:- सभी दस्तावेज होने अनिवार्य है
आवेदन तिथि :-
6 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया गया है,
आवेदन प्रक्रिया :-
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1️⃣ राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं:
www.food.raj.nic.in
2️⃣ "खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन" लिंक पर क्लिक करें।
3️⃣ रजिस्ट्रेशन करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
4️⃣ आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
5️⃣ फॉर्म को जमा करें और आवेदन संख्या नोट करें।
6️⃣ कुछ दिनों में आपका आवेदन सत्यापित किया जाएगा और आपका नाम लाभार्थी सूची में आ जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
1️⃣ अपने नजदीकी राशन डीलर या ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं।
2️⃣ वहां से "राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म" प्राप्त करें।
3️⃣ फॉर्म को सही से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
4️⃣ भरे हुए फॉर्म को जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में जमा करें।
5️⃣ आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे भविष्य में उपयोग के लिए संभालकर रखें।
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