राजस्थान पशुपालन योजना 2025
राजस्थान पशुपालन योजना 2025
राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण और उनके पशुधन की सुरक्षा के लिए "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और ऊंट जैसे पशुओं का बीमा कर उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के तहत राजस्थान राज्य के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र हैं। विशेष रूप से, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपती दीदी पशुपालक, और लॉटरी द्वारा चयनित जनाधार कार्ड धारक पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू गाय या 2 दुधारू भैंस, या 1 गाय और 1 भैंस, 10 बकरी या 10 भेड़, और 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा किया जाएगा।
लाभ की राशि
योजना के तहत, दुधारू गाय, भैंस, और ऊंट के लिए प्रति पशु ₹40,000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जबकि भेड़ और बकरी के लिए प्रति पशु ₹4,000 का बीमा कवर मिलेगा। यह बीमा राशि पशु की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में प्रदान की जाएगी।
आवेदन की तिथियाँ
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2025 है। इस अवधि के भीतर इच्छुक पशुपालक आवेदन कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट
जन आधार कार्ड
राशन कार्ड
आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
पशु का फोटो
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
आवेदन प्रक्रिया
नोट: आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें
ऑनलाइन आवेदन: पशुपालक mmpby.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर या "MMPBY" मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के लिए जनाधार कार्ड अनिवार्य है।
ऑफ़लाइन आवेदन: वर्तमान में, योजना के लिए मुख्य रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ही उपलब्ध है। यदि ऑफ़लाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होती है, तो संबंधित जानकारी स्थानीय पशुपालन विभाग या सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
निष्कर्ष
"मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" राजस्थान के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के माध्यम से, पशुपालक अपने पशुओं का निःशुल्क बीमा करवा सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और पशुधन की हानि की स्थिति में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें