राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025
राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य ज़रूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय स्थिरता देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
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योजना के प्रकार
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ शामिल हैं:
1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
60-75 वर्ष के पुरुषों को ₹1000 प्रतिमाह
60-75 वर्ष की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह
75 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को ₹1500 प्रतिमाह
2. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को ₹1000 प्रतिमाह
75% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को ₹1250 प्रतिमाह
3. मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना
विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह
75 वर्ष से अधिक उम्र होने पर ₹1500 प्रतिमाह
4. मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना
तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह
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योजना के लाभ
✅ मासिक वित्तीय सहायता
✅ वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए आत्मनिर्भरता
✅ विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को राहत
✅ सरकारी बैंक खातों में सीधा भुगतान
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पात्रता मानदंड
1. राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. वार्षिक आय सीमा गरीबी रेखा के अनुसार होनी चाहिए।
3. लाभार्थी की उम्र और अन्य शर्तें योजना के अनुसार पूरी होनी चाहिए।
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आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन:
RajSSP पोर्टल पर जाएं।
आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करने के बाद स्टेटस चेक करें।
2. ऑफलाइन आवेदन:
नजदीकी ई-मित्र केंद्र या पंचायत समिति में जाएं।
आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
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जरूरी दस्तावेज
✔ आधार कार्ड
✔ जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
✔ निवास प्रमाण पत्र
✔ बैंक खाता विवरण
✔ आय प्रमाण पत्र
✔ मेडिकल प्रमाण पत्र (दिव्यांगजन के लिए)
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निष्कर्ष
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 गरीब, वृद्ध, दिव्यांग और बेसहारा नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी सहायता योजना है। इससे हजारों लोगों को हर महीने आर्थिक लाभ मिल रहा है। यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।
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